Friday, April 4, 2025

पादरी बजिंदर सिंह को रेप केस में मिली उम्रकैद की सजा, जानिए पूरा मामला

पंजाब मोहाली की स्थानीय अदालत ने मंगलवार को ईसाई धर्म प्रचारक बजिंदर सिंह को 2018 के बलात्कार के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई।

मोहाली: येशू-येशू वाले ईसाई धर्मगुरु पादरी बजिंदर सिंह को आज रेप केस में सजा सुनाई। मोहाली अदालत ने बजिंदर को उम्रकैद की सजा सुनाई।
3 दिन पहले मोहाली कोर्ट ने दोषी करार दिया था। जिसके बाद उसे पटियाला जेल भेज दिया गया। यह मामला 2018 में जीरकपुर पुलिस थाने में एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि बजिंदर सिंह ने उसे विदेश ले जाने का वादा करके बहकाया और मोहाली के सेक्टर 63 स्थित अपने आवास पर उसके साथ बलात्कार किया और उसका वीडियो भी बना लिया। उसने आरोप लगाया था कि आरोपी ने धमकी दी थी कि अगर वह उसकी मांगें नहीं मानेगी तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा।

मोहाली पुलिस ने 25 मार्च को पादरी के खिलाफ मारपीट और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया था। इससे कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर पादरी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह कथित तौर पर एक महिला से बहस कर रहा था और उसे थप्पड़ मार रहा था। वो इस दौरान महिला पर पहले किताब फैंकता है और फिर उसके पास जाकर मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है।

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