मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर बिना उनका नाम लिए व्यंग करने के बाद स्टेंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से राहत मिली है, कोर्ट ने मुंबई पुलिस की FIR में कुणाल कामरा को दी गई अंतरिम सुरक्षा 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है,
कुणाल कामरा ने खुद पर दर्ज एफआईआर के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में गुहार लगाई, उन्होंने एफआईआर की वैधता, शुद्धता और औचित्य को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिक दायर करके एफआईआर रद्द करने की मांग की, पिछले दिनों उन्होंने एक वीडियो में कथित तौर पर बिना नाम लिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को ‘गद्दार’ कहा था, इसके बाद कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था|