रीवा: रीवा में अक्टुबर में एक सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई थी, जहां 8 लोगो ने मिलकर महिला के साथ दुष्कर्म को अंजाम था, जिसके बाद 153 दिन तक चले इस फैसले में न्यायालय ने सभी आठों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर दो लाख 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले की पैरवी कर रहे लोक अभियोजक विकास द्विवेदी के मुताबिक न्यायालय ने इस प्रकरण को विरल से विरलतम प्रकरण मनाते हुए सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक के मुताबिक 21 अक्टूबर 2024 को गुढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत भैरव बाबा मंदिर के समीप नल के पास पति को बंधक बनाकर पत्नी के साथ आठ आरोपितों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।
पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए 21 नवंबर को न्यायालय में चालान पेश किया था। 16 जनवरी 2025 से ट्रायल शुरू हुआ था। 20 मार्च को मामले की आखिरी पेशी की गई। और दो अप्रैल को सजा सुनाई गई है।