20Dec

MP News: एमपी में अब निजी स्कूल मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे, सरकार रखेगी कड़ी निगरानी

MP News: मध्य प्रदेश विधानसभा में ऐतिहासिक स्कूल शिक्षा विनियमन संशोधन विधेयक-2024 पारित हो गया। इस विधेयक के बाद राज्य में निजी स्कूलों की फीस पर कड़ी निगरानी रखने के लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित की जाएगी।

ने विधेयक के पारित होने के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुसार नई शिक्षा नीति को मध्य प्रदेश में पूरी तरह से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य में निजी स्कूलों की फीस की निगरानी के लिए कड़े नियम बनाए गए है।

उन्होंने कहा कि अब कोई भी निजी स्कूल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेगा। नए नियमों के तहत जिला और विभाग स्तर पर गठित समितियों से अनुमती लेनी होगी। खासकर उन स्कूलों के लिए जो 25 हजार रुपये से अधिक फीस लेते हैं। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

शिक्षा मंत्री ने फीस निर्धारण के लिए कमेटी का गठन किया। चित्र: एसीएन भारत

RTE (शिक्षा का अधिकार) के तहत सभी स्कूलों में जाति, धर्म या अन्य किसी आधार पर बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके अतिरिक्त मंत्री ने बताया कि जो स्कूल परिवहन की सुविधा प्रदान करते हैं, उन्हें अब पोर्टल पर प्रति किलोमीटर फीस अपडेट करनी होगी। इसके अलावा निजी स्कूलों में संचालित परिवहन व्यवस्था की भी सतत निगरानी की जाएगी।

स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब सभी स्कूलों को पोर्टल पर अपनी सारी जानकारी अपलोड करनी होगी। स्कूल संचालकों को शासन के नियमों के दायरे में काम करना होगा। मंत्री ने यह भी घोषणा की कि फीस के मामलों में निर्णय लेने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। यह कमेटी फीस से संबंधित सभी मुद्दों का निराकरण करेगी।

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